कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ
+ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इज़राइल, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) में, जबरन अंग हरण, अर्थात किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके अंग निकालना और इस प्रक्रिया में उसकी हत्या करना, राज्य द्वारा स्वीकृत है। पिछले 25 वर्षों में जबरन अंग हरण औद्योगिक पैमाने पर पहुंच चुका है। यह 21वीं सदी का मानवता के खिलाफ सबसे घोर और भयावह अपराधों में से एक है।
2019 में, सर जेफ्री नाइस के.सी. की अध्यक्षता में चीन ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि पूरे चीन में वर्षों से बड़े पैमाने पर जबरन अंग हरण की प्रथा चली आ रही है और आज भी जारी है तथा फालुन गोंग के अभ्यासी इसका प्राथमिक पीड़ित समूह हैं।
जबरन अंग हरण को फालुन गोंग के खिलाफ एक “ठंडे” नरसंहार के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि चीनी सरकार जबरन अंग हरण का उपयोग इस समूह और उसकी सच्चाई, करुणा, और सहनशीलता के अभियास को धीरे-धीरे और गुप्त रूप से समाप्त करने के लिए कर रही है, और अंगों की बिक्री से भारी मुनाफा कमा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपर्याप्त कार्रवाई के कारण ये अपराध जारी रहे हैं और हाल के वर्षों में उइगर आबादी के खिलाफ भी किए जा रहे हैं।
किसी एक देश की अनैतिक या अपराधी चिकित्सा प्रथाएँ विश्वभर में चिकित्सा के नैतिक मानकों को खतरे में डालती हैं। इस क्रूर अपराध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अविलंब और निर्णायक प्रतिक्रिया आवश्यक है।
इसलिए, हम जी7+7 देशों के सरकारी नेताओं से निम्नलिखित अनुरोध करते हैं।
एक संयुक्त घोषणा जारी करें, जिसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) की जबरन अंग हरण की प्रथा की निंदा की जाए, इसके तत्काल बंद होने और एक अंतरसरकारी कार्य योजना के क्रियान्वयन की मांग की जाए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:
डाटा सुरक्षा नीति: आपके द्वारा प्रदान किया गया व्यक्तिगत डाटा DAFOH और ETAC की जिम्मेदारी के तहत एक डाटाबेस में शामिल किया जाएगा, और डाटा संरक्षण अधिकारी [email protected] के अधीन रहेगा।
आपके डाटा की प्रोसैसिंग किसी भी स्थिति में व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से चीन में मानवाधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देना पर केंद्रित है, ख़ासकर चीन में मानवाधिकारों के उल्लंघनों पर और विशेषतः जबरन अंग हरण के जनमत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समक्ष निंदा करने पर।
आप भारत के “डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023” में उल्लिखित सभी लागू अधिकारों के हकदार हैं, और विशेष रूप सेः डाटा नियंत्रक से व्यक्तिगत डाटा को ऐक्सेस करने और सुधारने या मिटाने, या डाटा विषय से संबंधित प्रोसेसिंग पर प्रतिबंध लगाने, या प्रोसेसिंग पर आपत्ति करने के साथ साथ डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार भी मौजूद है।
हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि इस तरह का डाटा का खुलासा केवल प्रसंस्करण के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संसद, यूरोप की परिषद और यूरोपीय देशों की पार्लियामेंट जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किया जा सकता है।
कानूनी अस्वीकरण: केवल इस वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से उपलब्ध कराई गई भाषाओं में ही कागजी याचिका प्रपत्र अधिकृत हैं और उन्हें याचिका के लिए हस्ताक्षरों की कुल संख्या में गिना जाएगा। डॉक्टर्स अगेंस्ट फ़ोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग (DAFOH) और एंड ट्रांसप्लांट एब्यूज़ कोएलिशन (ETAC) इस वेबसाइट पर सूचीबद्ध भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में कागजी याचिका प्रपत्रों के किसी भी अनौपचारिक संस्करण के लिए ज़िम्मेदार या उत्तरदायी नहीं हैं। कागजी याचिका प्रपत्रों के अनधिकृत भाषा संस्करण तैयार या वितरित करने वाले व्यक्ति या संस्थाएँ ऐसा अपने जोखिम पर करते हैं और किसी भी परिणामी कानूनी कार्यवाही में उन्हें कानूनी रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।